CG Dhan Kharidi 2026: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की टोकन व्यवस्था बदली, अब जमीन के रकबे के अनुसार मिलेंगे टोकन, जानिए नया नियम

CG Dhan Kharidi 2026: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की टोकन व्यवस्था बदली, अब जमीन के रकबे के अनुसार मिलेंगे टोकन, जानिए नया नियम

CG Dhan Kharidi 2026: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की टोकन व्यवस्था बदली, अब जमीन के रकबे के अनुसार मिलेंगे टोकन, जानिए नया नियम

CG Dhan Kharidi 2026: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के लिए इस बार टोकन व्यवस्था में बदलाव किया गया है. अब सभी किसानों को पहले की तरह तीन टोकन जारी नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनकी कृषि भूमि के रकबे के आधार पर टोकन की संख्या निर्धारित होगी. नई व्यवस्था के तहत छोटे, सीमांत और बड़े किसानों के लिए अलग-अलग टोकन सीमा तय की गई है. इससे किसानों को धान बिक्री की योजना नए नियमों के अनुसार बनानी होगी.

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जमीन के रकबे के हिसाब से मिलेंगे टोकन

नई व्यवस्था के अनुसार, दो एकड़ से कम जमीन वाले लघु एवं सीमांत किसानों को एक टोकन मिलेगा. वहीं, दो से 10 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों को अधिकतम दो टोकन जारी किए जाएंगे. इसके अलावा 10 एकड़ से अधिक जमीन वाले बड़े किसानों को अधिकतम तीन टोकन मिल सकेंगे. यानी अब टोकन की संख्या सीधे किसान के पंजीकृत कृषि रकबे से जुड़ी होगी, पिछले वर्षों में किसानों को तीन टोकन मिलने की व्यवस्था के आधार पर धान बिक्री की योजना बनाने की सुविधा थी. लेकिन इस बार शासन ने इस प्रक्रिया में बदलाव किया है. अब हर किसान को समान संख्या में टोकन नहीं मिलेंगे. छोटे किसानों को एक ही टोकन में अपनी उपज बेचने की तैयारी करनी होगी, जबकि अधिक रकबे वाले किसानों को निर्धारित सीमा के अनुसार टोकन मिलेंगे.

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धान बेचने से पहले जान लें अपनी श्रेणी

नई टोकन व्यवस्था लागू होने के बाद किसानों के लिए अपनी श्रेणी की जानकारी रखना जरूरी हो गया है. टोकन कटवाने से पहले यह समझना होगा कि वे लघु, सीमांत या बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं. साथ ही पंजीकृत कृषि भूमि के अनुसार उन्हें कितने टोकन मिल सकते हैं, इसकी जानकारी भी लेनी होगी. इससे खरीदी केंद्र में धान बेचने के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों से बचा जा सकेगा.

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पंजीकृत रकबे में गलती होने पर बढ़ सकती है परेशानी

धान खरीदी की नई व्यवस्था में कृषि भूमि का पंजीयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यदि किसान के पंजीकृत रकबे और वास्तविक भूमि रिकॉर्ड में अंतर है, तो टोकन की पात्रता को लेकर दिक्कत आ सकती है. इसलिए किसानों को खरीदी प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपने पंजीयन, जमीन के दस्तावेज और दर्ज रकबे का मिलान कर लेना चाहिए, समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए इस बार किसानों को उत्पादन के साथ टोकन की निर्धारित संख्या का भी ध्यान रखना होगा. रकबे के आधार पर टोकन मिलने से धान बिक्री की पूरी योजना प्रभावित हो सकती है. ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि वे शासन के नए दिशा-निर्देशों को समझें और उसी के अनुसार खरीदी केंद्र में अपनी उपज बेचने की तैयारी करें.

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Author: Vindhya Times

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