MP Politics: विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, विधानसभा अध्यक्ष को 2 महीने में निर्णय लेने का निर्देश
MP Politics: मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किया है. उच्चतम न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को दो महीने के भीतर इस मामले में निर्णय लेने के लिए कहा है. निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता को लेकर यह याचिका वर्ष 2024 से लंबित है.

उमंग सिंघार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया कि निर्मला सप्रे वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर बीना से विधायक चुनी गई थीं, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया. सिंघार ने इसी आधार पर उनकी विधायकी समाप्त करने की मांग की थी.

संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत होगा फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत निर्णय लेने का निर्देश दिया है. सिंघार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने अदालत में पक्ष रखा. कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया था कि विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन दिए जाने के बावजूद 90 दिनों से अधिक समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
राहतगढ़ में मंच साझा करने के बाद किया था ऐलान
लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सागर जिले के राहतगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे. इस कार्यक्रम में निर्मला सप्रे भी मुख्यमंत्री के साथ मंच पर दिखाई दी थीं. इसी दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की थी. इसके बाद वह भोपाल स्थित बीजेपी मुख्यालय के कार्यक्रमों में भी नजर आई थीं, निर्मला सप्रे की विधायकी रद्द करने की मांग को लेकर उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भी याचिका दायर की थी. हालांकि, अदालत ने क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी और मुख्य खंडपीठ जाने का निर्देश दिया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. अब विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने के भीतर निर्णय लेना होगा.
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Author: Vindhya Times
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