MP News: सरकारी कर्मचारियों के लिए अर्जित और मेडिकल अवकाश नियम

MP News: सरकारी कर्मचारियों के लिए अर्जित और मेडिकल अवकाश नियम

MP News: सरकारी कर्मचारियों के लिए अर्जित और मेडिकल अवकाश नियम

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 जारी किए हैं, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। इसमें महिला कर्मचारियों के संतान पालन अवकाश, दत्तक अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश और अध्ययन अवकाश के नियम संशोधित किए गए हैं। अवकाश की स्वीकृति अब अधिकारी के विवेक पर निर्भर होगी।

सरकारी अवकाश नियम बदलेंगे

मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वित्त विभाग ने सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे और इसके साथ ही 1978 के पुराने नियम समाप्त हो जाएंगे।

दत्तक और अर्जित अवकाश में बदलाव

महिला कर्मचारियों को अब संतान पालन अवकाश में पहले 365 दिन 100% वेतन और अगले 365 दिन 80% वेतन मिलेगा। यह अवकाश एक बार या हिस्सों में लिया जा सकता है। सरोगेसी या दत्तक बच्चे की देखभाल पर भी अवकाश मिलेगा। कर्मचारियों को हर साल 30 दिन अर्जित अवकाश मिलेगा, जिसे 6-6 महीने में बांटा जाएगा। लगातार 5 साल से अधिक अवकाश मंजूर नहीं होगा और अवकाश का निर्णय अधिकारी के विवेक पर निर्भर होगा।

चिकित्सा और अध्ययन अवकाश के नियम

मेडिकल अवकाश अब सर्टिफिकेट से सुनिश्चित नहीं होगा। पूरे सेवाकाल में 180 दिन अर्द्धवेतन अवकाश बिना सर्टिफिकेट मिल सकता है। अध्ययन अवकाश के लिए 1 वर्ष तक छुट्टी दी जाएगी, अधिकतम 24 महीने तक। कर्मचारी खर्च और फीस स्वयं वहन करेंगे, यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा और बॉन्ड भरना आवश्यक होगा।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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