CG News: छत्तीसगढ़ में फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर भी मिलेगा राशन, बुजुर्गों के लिए OTP और नॉमिनी की सुविधा
CG News: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले हितग्राहियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि राशन वितरण के दौरान फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने पर भी पात्र हितग्राही वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए राशन प्राप्त कर सकते हैं. इस सुविधा से खासतौर पर उन बुजुर्गों और लोगों को राहत मिल सकती है, जिन्हें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है.

OTP और नॉमिनी के जरिए राशन लेने की सुविधा
रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल होने की स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक प्रावधान मौजूद हैं. नियमानुसार पात्र हितग्राही नामांकित व्यक्ति यानी नॉमिनी के माध्यम से या OTP आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा का उपयोग कर राशन प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, इन विकल्पों का लाभ संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही लिया जा सकेगा.

बुजुर्ग हितग्राहियों को मिलेगी राहत
बढ़ती उम्र के कारण कई बार फिंगरप्रिंट मशीन पर सही तरीके से दर्ज नहीं हो पाते. ऐसी स्थिति में राशन लेने में परेशानी हो सकती है. खाद्य विभाग ने बताया कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में दिक्कत आने मात्र से किसी पात्र व्यक्ति को राशन से वंचित मान लेना सही नहीं है. वैकल्पिक व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन तक पहुंच उपलब्ध कराना है.

खाद्य नियंत्रक ने भ्रामक जानकारी पर किया स्पष्टीकरण
रायपुर के खाद्य नियंत्रक ने उन खबरों और जानकारियों पर स्पष्टीकरण दिया है, जिनमें फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के कारण बुजुर्गों और अन्य हितग्राहियों को राशन नहीं मिलने की बात कही जा रही थी. अधिकारी के मुताबिक, ऐसी जानकारी अधूरी और भ्रामक हो सकती है, क्योंकि निर्धारित नियमों के तहत दूसरे माध्यमों से प्रमाणीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है. विभाग ने लोगों से इस व्यवस्था की सही जानकारी लेने की अपील की है, ताकि किसी तरह का भ्रम न फैले.
राशन लेने में परेशानी हो तो क्या करें
यदि किसी पात्र हितग्राही का फिंगरप्रिंट राशन दुकान पर मैच नहीं होता है, तो वह संबंधित उचित मूल्य दुकान संचालक से उपलब्ध वैकल्पिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया की जानकारी ले सकता है. जरूरत पड़ने पर खाद्य विभाग के संबंधित कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है. हितग्राहियों को सलाह है कि नॉमिनी या OTP के माध्यम से राशन लेने से पहले लागू नियमों और आवश्यक प्रक्रिया की पुष्टि कर लें. केवल फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के आधार पर यह नहीं मानना चाहिए कि राशन प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है.
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Author: Vindhya Times
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