MP News: मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा आदेश, सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग पर जारी हुई नई गाइडलाइन

MP News: मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा आदेश, सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग पर जारी हुई नई गाइडलाइन

MP News: मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा आदेश, सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग पर जारी हुई नई गाइडलाइन

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि शासकीय सेवक सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी सामग्री पोस्ट, साझा या प्रसारित न करें, जिससे जातीय, धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक तनाव फैलने की आशंका हो.

भड़काऊ पोस्ट पर रहेगी रोक

जारी निर्देशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब या अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी पोस्ट, फोटो, वीडियो या टिप्पणी साझा नहीं करेंगे, जो किसी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति के प्रति घृणा या वैमनस्य फैलाने वाली हो. विवादित पोस्ट को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करना भी नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाएगा.

राजनीतिक प्रचार से भी दूरी जरूरी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी शासकीय सेवक सोशल मीडिया के माध्यम से किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक अभियान के समर्थन अथवा विरोध में प्रचार-प्रसार नहीं करेगा. इस तरह की सार्वजनिक गतिविधियों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.

ऑनलाइन बहस से बचने की सलाह

निर्देशों में कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर होने वाली विवादित बहस, क्रॉस-कमेंट और सार्वजनिक विवादों से दूर रहने की सलाह दी गई है. सरकार का कहना है कि इंटरनेट पर की गई टिप्पणियां शासकीय छवि से जुड़ जाती हैं, इसलिए सभी कर्मचारियों को जिम्मेदारी और संयम के साथ सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए.

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

सामान्य प्रशासन विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई कर्मचारी इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 सहित लागू कानूनी प्रावधानों के तहत विभागीय और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. सभी विभागाध्यक्षों को आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें : MP News: मध्य प्रदेश SI और सूबेदार भर्ती का अंतिम परिणाम जारी, 436 अभ्यर्थियों का चयन

Vindhya Times
Author: Vindhya Times

विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |

Leave a Comment

और पढ़ें