MP News: MP में वनकर्मियों को बड़ी राहत, ड्यूटी के दौरान गोली चलाने पर तुरंत FIR नहीं

MP News: MP में वनकर्मियों को बड़ी राहत, ड्यूटी के दौरान गोली चलाने पर तुरंत FIR नहीं

MP News: MP में वनकर्मियों को बड़ी राहत, ड्यूटी के दौरान गोली चलाने पर तुरंत FIR नहीं

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा में तैनात वनकर्मियों को कानूनी संरक्षण देने के लिए नई व्यवस्था लागू की है, अब ड्यूटी के दौरान हथियार इस्तेमाल करने वाले वनकर्मी के खिलाफ पुलिस सीधे आपराधिक मामला दर्ज या गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी, पहले यह जांच होगी कि हथियार का इस्तेमाल सरकारी जिम्मेदारी निभाते हुए परिस्थितियों के मुताबिक किया गया था या नहीं.

MP forest worker (file photo)

हर घटना की होगी मजिस्ट्रियल जांच

नई व्यवस्था के तहत वनकर्मी द्वारा हथियार चलाने की प्रत्येक घटना की जांच संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दंडाधिकारी करेंगे, जांच में यह देखा जाएगा कि हथियार का इस्तेमाल जरूरी था या फिर उसका उपयोग अनुचित, गैरजरूरी या किसी गलत उद्देश्य से किया गया, अगर वनकर्मी की गलती नहीं मिलती है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

सरकार की अनुमति के बाद होगी कार्रवाई

अगर जांच में वनकर्मी की ओर से हथियार के गलत इस्तेमाल की पुष्टि होती है, तब भी पुलिस तत्काल कार्रवाई नहीं कर सकेगी, जांच रिपोर्ट पहले राज्य सरकार के पास भेजी जाएगी, सरकार की मंजूरी और रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद ही संबंधित कर्मचारी के खिलाफ FIR या गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी.

जंगलों में ड्यूटी करने वालों को मिलेगा संरक्षण

सरकार का कहना है कि वन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को अक्सर शिकारियों, लकड़ी तस्करों और अन्य जोखिम भरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे हालात में वन संपदा और वन्यजीवों की रक्षा के साथ अपनी सुरक्षा के लिए हथियार का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, नई व्यवस्था का उद्देश्य ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा देना है.

लटेरी घटना के बाद उठी थी जरूरत

वनकर्मियों को इस तरह की कानूनी सुरक्षा देने की पृष्ठभूमि में विदिशा के लटेरी गोलीकांड का भी उल्लेख किया जाता है, साल 2022 की इस घटना के बाद वनकर्मियों पर कार्रवाई को लेकर विवाद हुआ था, अब सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत नई प्रक्रिया तय की है.

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Author: Vindhya Times

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