MP News: MP में दो बच्चों वाला नियम खत्म करने पर अटका फैसला, CM के निर्देश भी बेअसर

MP News: MP में दो बच्चों वाला नियम खत्म करने पर अटका फैसला, CM के निर्देश भी बेअसर

MP News: MP में दो बच्चों वाला नियम खत्म करने पर अटका फैसला, CM के निर्देश भी बेअसर

MP News: मध्य प्रदेश में दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी से जुड़ा करीब 25 साल पुराना नियम खत्म करने की प्रक्रिया अब तक आगे नहीं बढ़ पाई है, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की ओर से नियम में बदलाव के निर्देश दिए जाने के बावजूद सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से प्रस्ताव अभी तक कैबिनेट के सामने नहीं पहुंचा है.

वरिष्ठ सचिव समिति में भी नहीं बनी सहमति

मंत्रालय से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन के कार्यकाल में वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक में इस नियम को खत्म करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, लेकिन समिति की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली, जिसके बाद मामला कैबिनेट तक नहीं पहुंच सका.

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कर्मचारी संगठन भी कर रहे विरोध

दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी से रोकने वाले प्रावधान का कर्मचारी संगठन लंबे समय से विरोध करते रहे हैं, कर्मचारी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नियम हटाने की मंशा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है, इसी वजह से कर्मचारियों में नाराजगी बनी हुई है.

GAD के ड्राफ्ट पर CM ने जताई थी आपत्ति

इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तैयार किए गए नए ड्राफ्ट को लेकर भी मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई थी, जून 2026 में सामने आए प्रस्ताव में दो से अधिक संतान होने की पाबंदी बरकरार रखी गई थी, हालांकि जुड़वां बच्चों की स्थिति में कुछ विशेष छूट का प्रावधान रखा गया था, मुख्यमंत्री ने पुराने प्रतिबंध को हटाकर संशोधित प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए थे.

2001 से लागू है यह प्रावधान

मध्य प्रदेश में दो से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में अपात्र करने का प्रावधान साल 2001 से लागू है, इसके अलावा सिविल सेवा आचरण नियमों में भी दो से अधिक बच्चों से जुड़े प्रावधान मौजूद हैं, अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद बदलाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने से इस नियम को लेकर सरकार और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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