MP News: नर्सिंग फर्जीवाड़े में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 30 हजार छात्रों की परीक्षा पर लगी रोक

MP News: नर्सिंग फर्जीवाड़े में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 30 हजार छात्रों की परीक्षा पर लगी रोक

MP News: नर्सिंग फर्जीवाड़े में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 30 हजार छात्रों की परीक्षा पर लगी रोक

MP News: मध्यप्रदेश में नर्सिंग के 30 हजार से ज्यादा छात्रों को बड़ा झटका लगा है। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिना अनुमति परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकतीं।

हाईकोर्ट का सख्त आदेश

24 अप्रैल 2026 को हुई सुनवाई में जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अविनेंद्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने निर्देश दिए कि नर्सिंग काउंसिल को किसी भी परीक्षा से पहले हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होगी।

मध्य प्रदेश के 30 हजार से ज्‍यादा नर्सिंग छात्रों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट की  अनुमति के बिना नहीं होंगी परीक्षाएं

28 अप्रैल की परीक्षा पर संकट

नर्सिंग काउंसिल द्वारा 28 अप्रैल से प्रस्तावित परीक्षाएं आयोजित की जानी थीं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन पर फिलहाल रोक लग गई है। अब परीक्षाएं केवल न्यायालय की अनुमति के बाद ही हो सकेंगी।

600 कॉलेज अपात्र पाए गए

लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने 2020-21 में खुले नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को चुनौती दी थी। CBI जांच में सामने आया कि प्रदेश के करीब 800 में से 600 कॉलेजों में गंभीर कमियां पाई गईं।

कागजों पर चल रहे कॉलेज

जांच में पाया गया कि कई कॉलेजों में जरूरी सुविधाएं जैसे भवन, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, अनुभवी शिक्षक और 100 बिस्तरों वाले अस्पताल तक मौजूद नहीं थे। कुछ कॉलेज तो केवल कागजों पर ही संचालित हो रहे थे।

छात्रों के ट्रांसफर का निर्देश

हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अपात्र कॉलेजों के छात्रों को पात्र कॉलेजों में ट्रांसफर करने पर विचार किया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो, इस मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। तब तक नर्सिंग काउंसिल को हाईकोर्ट से अनुमति लेकर ही आगे की प्रक्रिया तय करनी होगी।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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