MP News: मध्यप्रदेश विधानसभा में ई-अटेंडेंस पर सरकार से सवाल, मंत्री विश्वास सारंग ने दिया जवाब

MP News: मध्यप्रदेश विधानसभा में ई-अटेंडेंस पर सरकार से सवाल, मंत्री विश्वास सारंग ने दिया जवाब

MP News: मध्यप्रदेश विधानसभा में ई-अटेंडेंस पर सरकार से सवाल, मंत्री विश्वास सारंग ने दिया जवाब

MP News: मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकारी स्कूलों में लागू ई-अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर सदन में चर्चा हुई. कांग्रेस विधायक सुनील उइके ने ई-अटेंडेंस सिस्टम की विश्वसनीयता और डेटा सुरक्षा पर सवाल उठाए. इसके जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यह व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित है और इससे पारदर्शिता बढ़ी है.

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कांग्रेस ने उठाए डेटा सुरक्षा पर सवाल

सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक सुनील उइके ने पूछा कि ई-अटेंडेंस सिस्टम में दर्ज होने वाले डेटा की सुरक्षा की क्या गारंटी है. उन्होंने व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा, स्कूल शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ई-अटेंडेंस लागू होने के बाद स्कूलों में पारदर्शिता आई है. उन्होंने बताया कि लगभग 96 प्रतिशत स्थानों पर सिस्टम सुचारु रूप से काम कर रहा है, जबकि केवल करीब 4 प्रतिशत क्षेत्रों में नेटवर्क संबंधी दिक्कतें हैं. मंत्री ने स्पष्ट किया कि डेटा सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का खतरा नहीं है.

1 जुलाई से अनिवार्य हुई ई-अटेंडेंस

राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और अधिकारियों के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है. विभाग के अनुसार इसके बावजूद कुछ शिक्षक निर्धारित नियमों के अनुसार नियमित रूप से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं.

सोशल मीडिया के दावों पर विभाग की सफाई

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि 90 प्रतिशत से कम ई-अटेंडेंस वाले हजारों शिक्षकों को सीधे निलंबित किया जाएगा. इस पर लोक शिक्षण संचालनालय, DPI, ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

कम उपस्थिति पर किसके खिलाफ होगी कार्रवाई

विभाग ने बताया कि यदि किसी शिक्षक की कम उपस्थिति के बावजूद उसका वेतन नियमों के विपरीत जारी किया जाता है, तो संबंधित संकुल प्राचार्य जिम्मेदार होंगे. ऐसे मामलों में सबसे पहले संबंधित प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही कम उपस्थिति वाले शिक्षकों के वेतन में नियमानुसार आनुपातिक कटौती करना अनिवार्य होगा.

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Author: Vindhya Times

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