MP News : नियमों का उल्लंघन कर रही एमपी पुलिस
MP News : मध्य प्रदेश में कई जिलों की पुलिस सोशल मीडिया पर आरोपियों की तस्वीरें शेयर कर रही है, जो नियमों का उल्लंघन है। इससे आरोपियों को कोर्ट में फायदा हो सकता है। कुछ जिलों में आरोपियों का जुलूस भी निकाला जा रहा है। अब यहां सवाल यह खड़ा होता है कि क्या पुलिस अपने इन अधिकारियों के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगी।
जानिए पूरा मामला
मध्य प्रदेश के कुछ जिलों से पुलिस के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट सहित पुलिस अधीक्षकों के अकाउंट से भी आरोपियों की तस्वीर लगातार जारी की जा रही हैं। इसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा, चोरी,आर्म्स एक्ट के आरोपियों के साथ हत्या के आरोपी तक शामिल हैं जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खुलेआम साझा हो रही हैं। इसके साथ ही अलग-अलग जिलों में बकायदा आरोपियों का जुलूस भी निकाला जा रहा है।
जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले भोपाल से सामने आए मामले के बाद नरसिंहपुर में भी गोली चलाने के आरोपियों का सरे बाजार जुलूस निकाला गया। होम डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया अकाउंट में तो एक कदम आगे बढ़ते हुए जयपुर में हुए बम ब्लास्ट के आरोपी की तस्वीर ही खुलेआम साझा कर दी। वाहवाही लूटने और फोटो सेशन के शौक में पुलिस यह भी नहीं समझ रही है कि वह खुद कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं ।
नियमों का उल्लंघन कर रही एमपी पुलिस
जानकारी के अनुसार क्रिमिनल मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता मोहम्मद अली ने साफ-साफ बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने सर्कुलर जारी किए थे। इसके अनुसार आरोपियों को मीडिया के समक्ष किसी भी हाल में पेश नहीं किया जा सकता और उनका जुलूस भी नहीं निकाला जा सकता। अधिवक्ता ने आगे बताया कि आपराधिक प्रकरण अन्य तरह के होते हैं एक प्रकरण में आरोपी के नाम से एफआईआर होती है और उसकी पहचान करने के लिए शिनाख्त परेड इतना महत्व नहीं रखती। लेकिन, अन्य प्रकरणों में जहां पर अपराधी की शिनाख्त परेड होनी जरूरी होती है।
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Author: Vindhya Times
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