National News: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना थर्ड पार्टी बीमा वाली गाड़ियों पर सख्ती
National News: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है. इसके तहत जिन गाड़ियों का वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या डीजल देने से रोका जा सकता है. इस कदम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाना और बिना बीमा चल रहे वाहनों पर रोक लगाना है.
बीमा जांच की नई व्यवस्था
इस योजना के तहत पेट्रोल पंपों को वाहनों के इंश्योरेंस डेटा से जोड़ा जाएगा. ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों की मदद से गाड़ी का नंबर स्कैन किया जाएगा और उसका बीमा स्टेटस VAHAN पोर्टल और इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के रिकॉर्ड से जांचा जाएगा. बीमा खत्म होने पर वाहन मालिक को पहले बीमा कराना होगा.
क्यों उठाया गया सख्त कदम
कोर्ट के सामने पेश आंकड़ों के अनुसार, देश में बड़ी संख्या में वाहन बिना बीमा के सड़कों पर चल रहे हैं. ऐसे वाहनों से दुर्घटना होने पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलने में परेशानी आती है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का उद्देश्य दुर्घटना में घायल या प्रभावित लोगों को आर्थिक सुरक्षा देना है.
नई गाड़ियों के नियम में बदलाव
सुप्रीम कोर्ट ने नई गाड़ियों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया है. अब नई कारों के लिए चार साल और नई बाइक या स्कूटी के लिए छह साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी किया जा सकता है. इससे शुरुआती वर्षों में वाहन बीमा कवरेज बनाए रखने में मदद मिलेगी.
पुलिस और टोल सिस्टम में बदलाव
वाहनों के बीमा की जांच के लिए पुलिस को डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जाएगा. हैंडहेल्ड डिवाइस और मोबाइल एप के जरिए अधिकारी तुरंत बीमा स्टेटस देख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई कर सकेंगे. इसके अलावा टोल प्लाजा पर भी ऑटोमैटिक डिटेक्शन सिस्टम लागू करने की तैयारी है, जिससे वाहनों को बिना रुके गुजरने में सुविधा मिलेगी.
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Author: Vindhya Times
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