MP News : एमपी में पदोन्नति के नए नियम लागू, कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
MP News : एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को हरी झंडी मिल गई। इस अहम फैसले से लगभग चार लाख शासकीय कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, साथ ही दो लाख से अधिक नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नए नियमों में सभी वर्गों के हितों का समुचित ध्यान रखा गया है।
चार लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी दी गई। इस ऐतिहासिक निर्णय से प्रदेश के 4 लाख शासकीय कर्मचारियों को लाभ होगा। नए नियमों के तहत 2 लाख से अधिक पदों का सृजन किया जाएगा, साथ ही SC को 16% और ST को 20% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
पदोन्नति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि अब पदोन्नति मेरिट-सह-वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। वर्ष की शुरुआत में ही चयन सूची (DPC) तैयार की जाएगी, ताकि रिक्त पदों को समय पर भरा जा सके। इसके साथ ही अब छोटी-मोटी शिकायतों पर पदोन्नति नहीं रुकेगी।
क्लास-4 कर्मचारियों को राहत
अब क्लास-4 कर्मचारियों के लिए अंकों की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। यदि किसी वर्ष में केवल 6 माह का गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध है, तो उसे पूर्ण वर्ष माना जाएगा। साथ ही अगर किसी कारण से प्रतिवेदन नहीं बना, तो भी पदोन्नति मिलने पर वरिष्ठता बरकरार रहेगी।
459 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में 459 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना को स्वीकृति दी है। इन केंद्रों में सहायिका और कार्यकर्ता की नई भर्ती भी की जाएगी। योजना के लिए केंद्र सरकार ने ₹72 करोड़ और राज्य सरकार ने ₹70 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।
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Author: Vindhya Times
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