Rewa News: सरपंच के हस्ताक्षर बिना पंचायत की राशि निकाली, सचिव निलंबित
Rewa News: रीवा जिले की करहिया नंबर-दो ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितता के मामले में पंचायत सचिव शिवेन्द्र मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है. आरोप है कि पंचायत की विकास राशि सरपंच की जानकारी और उनके हस्ताक्षर के बिना निकालकर भुगतान कर दिया गया. शिकायत मिलने के बाद जिला पंचायत CEO मेहताब सिंह गुर्जर के निर्देश पर मामले की जांच कराई गई.

जांच में सामने आई गड़बड़ी
मामले की जांच सहायक लेखा अधिकारी के माध्यम से कराई गई. जांच के दौरान पंचायत सचिव द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रशासकीय स्वीकृति जारी किए जाने की बात सामने आई. इसके अलावा कथित रूप से कूटरचित देयकों के आधार पर भुगतान किए जाने सहित कई वित्तीय अनियमितताएं भी जांच रिपोर्ट में दर्ज की गईं.
सरपंच ने की थी शिकायत
ग्राम पंचायत के सरपंच ने शिकायत में आरोप लगाया था कि पंचायत के खाते से लाखों रुपये की राशि उनके हस्ताक्षर के बिना निकाली गई और उसका भुगतान कर दिया गया. शिकायत के आधार पर अधिकारियों ने रिकॉर्ड और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की जांच की. जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद पंचायत सचिव के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई.
निलंबन के दौरान रीवा रहेगा मुख्यालय
शिवेन्द्र मिश्रा का निलंबन मध्यप्रदेश पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम, 1999 के तहत किया गया है. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय रीवा निर्धारित किया गया है. इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. मामले में आगे विभागीय प्रक्रिया भी जारी रह सकती है.
पंचायत राशि के लिए नियम जरूरी
पंचायत निधि से किसी भी राशि का आहरण और भुगतान निर्धारित वित्तीय प्रक्रिया के अनुसार किया जाना आवश्यक है. बैंक खाते से भुगतान के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की स्वीकृति और जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है. बिना अनुमति या अधिकृत हस्ताक्षर के राशि निकालना वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है. इसी तरह वैध दस्तावेज और प्रशासकीय स्वीकृति के बिना भुगतान करने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है.
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Author: Vindhya Times
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