Rewa News: हाई कोर्ट ने रद्द किया कलेक्टर का आदेश, बिना सुनवाई किसी संस्था को ब्लैकलिस्ट करना गलत

Rewa News: हाई कोर्ट ने रद्द किया कलेक्टर का आदेश, बिना सुनवाई किसी संस्था को ब्लैकलिस्ट करना गलत

Rewa News: हाई कोर्ट ने रद्द किया कलेक्टर का आदेश, बिना सुनवाई किसी संस्था को ब्लैकलिस्ट करना गलत

Rewa News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बिना सुनवाई का अवसर दिए ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने रीवा कलेक्टर द्वारा जारी उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें एक सहकारी समिति को सीधे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था।

Notice issued to 40 officials simultaneously in Rewa

प्राकृतिक न्याय का पालन जरूरी

न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट की एकलपीठ ने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन अनिवार्य है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पहले संबंधित पक्ष को शोकॉज नोटिस दिया जाए और फिर उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिले, इसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए।

क्या था पूरा मामला ?

मामला रघुराजनगर तहसील की सेवा सहकारी समिति से जुड़ा है। समिति के मैनेजर सतीश पाण्डेय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि धान खरीदी में कथित गड़बड़ी के आधार पर कलेक्टर ने बिना सुनवाई के ही समिति को ब्लैकलिस्ट कर दिया।

आजीविका पर पड़ा असर

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि धान खरीदी से होने वाली आय ही समिति सदस्यों की मुख्य आजीविका है। ऐसे में बिना सुनवाई के की गई कार्रवाई से सदस्यों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया।

कोर्ट ने बताई बड़ी खामी

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि 6 नवंबर 2025 के आदेश से पहले न तो कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर मिला। इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए कोर्ट ने कलेक्टर का आदेश निरस्त कर दिया, हाई कोर्ट का यह फैसला प्रशासनिक कार्यवाहियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता को मजबूत करता है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि बिना सुने किसी भी व्यक्ति या संस्था को दंडित नहीं किया जा सकता।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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