MP News: मुरैना के चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, MP सरकार से मांगा जवाब
MP News: मुरैना के राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में जारी अवैध रेत खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार पर सख्त नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि कार्रवाई के दावों के बावजूद अवैध खनन अब भी जारी है, जो बेहद गंभीर मामला है।

बिना नंबर वाले वाहनों पर उठे सवाल
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि यदि बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली अब भी अवैध रेत परिवहन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार ने कोर्ट को गलत जानकारी दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंबल क्षेत्र में हो रहा अवैध रेत उत्खनन सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि पर्यावरण और संरक्षित वन्यजीवों के लिए भी बड़ा खतरा है। अदालत ने घड़ियाल अभयारण्य जैसे संवेदनशील इलाके में लगातार खनन को चिंताजनक बताया।
सरकार से मांगा ताजा हलफनामा
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश कॉम्प्लायंस एफिडेविट में दावा किया गया था कि अवैध रेत परिवहन रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जमीन पर सामने आ रही तस्वीरें और मीडिया रिपोर्ट्स इससे अलग स्थिति दिखा रही हैं। कोर्ट ने अब सरकार से ताजा हलफनामा दाखिल कर विस्तृत जवाब मांगा है।
सुनवाई में क्या कहा गया?
सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि यदि अवैध गतिविधियां जारी रहीं तो कोर्ट कठोर निर्देश जारी कर सकता है, बताया गया कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की निगरानी व्यवस्था पर असंतोष जता चुका है। 20 मई को राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ा था।
चंबल में लंबे समय से जारी है अवैध खनन
चंबल क्षेत्र में अवैध रेत खनन लंबे समय से बड़ा मुद्दा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात के अंधेरे में बिना नंबर वाले वाहन लगातार रेत का परिवहन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है।
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Author: Vindhya Times
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