MP News: राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द, 3 हफ्ते में सरेंडर का आदेश

MP News: राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द, 3 हफ्ते में सरेंडर का आदेश

MP News: राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द, 3 हफ्ते में सरेंडर का आदेश

MP News: इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया. अदालत ने सोनम को तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है.

सोनम रघुवंशी सरेंडर करें या फिर…' सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबूत नष्ट करने के लगे आरोप | Raja Raghuvanshi Murder Case Supreme Court Directed Sonam Raghuvanshi To Surrender She Faces Allegations Of

हाईकोर्ट के आदेश को बताया गलत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कथित तकनीकी खामियों के आधार पर जमानत देकर त्रुटि की. अदालत के अनुसार, गिरफ्तारी के आधार बिल्कुल नहीं बताना और कुछ जानकारी का अपर्याप्त होना, दोनों अलग-अलग स्थितियां हैं. इसलिए केवल तकनीकी आधार पर जमानत देना उचित नहीं था.

6 महीने में ट्रायल पूरा करने के निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि ट्रायल छह महीने के भीतर पूरा किया जाए. साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि तय समय सीमा में ट्रायल पूरा नहीं होता है, तो सोनम रघुवंशी दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती हैं.

जमानत पर रहने से ट्रायल प्रभावित होने की आशंका

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सोनम ने मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के आधार और संबंधित दस्तावेज मिलने की पुष्टि की थी. अदालत ने यह भी माना कि यदि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कोई कमी हो, तब भी जांच एजेंसी आवश्यकता पड़ने पर दोबारा गिरफ्तारी कर सकती है. कोर्ट ने कहा कि इस चरण में आरोपी का जमानत पर बाहर रहना मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई को प्रभावित कर सकता है.

परिवार ने फैसले का किया स्वागत

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने न्यायपालिका पर विश्वास जताते हुए कहा कि यह सत्य की जीत है. उन्होंने उम्मीद जताई कि मामले की सुनवाई तेजी से पूरी होगी और जल्द न्याय मिलेगा, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी प्रक्रिया और कानूनी तर्कों को लेकर कई सवाल उठाए थे. मेघालय सरकार की ओर से पेश पक्ष में कहा गया था कि सोनम ने स्वयं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था, इसलिए बाद में गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए जाने का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता. अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट का जमानत आदेश निरस्त कर दिया और सोनम को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया.

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Author: Vindhya Times

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