MP News: ट्विशा शर्मा मौत मामला, पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत पर सुनवाई टली, तीन अदालतों में घूमती रही अर्जी

MP News: ट्विशा शर्मा मौत मामला, पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत पर सुनवाई टली, तीन अदालतों में घूमती रही अर्जी

MP News: ट्विशा शर्मा मौत मामला, पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत पर सुनवाई टली, तीन अदालतों में घूमती रही अर्जी

MP News: भोपाल में चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में जेल में बंद पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को मंगलवार को भी राहत नहीं मिल सकी. उनकी जमानत अर्जी पर दिनभर सुनवाई नहीं हो पाई और आवेदन एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफर होता रहा. अंततः मामला फिर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत पहुंचा, जहां से इसे विशेष सीबीआई कोर्ट भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई.

ट्विशा शर्मा मामला: पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, MP हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द | Twisha Sharma Death Case Giribala Singh anticipatory bail ...

तीन अदालतों में घूमती रही जमानत अर्जी

गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी सबसे पहले विशेष न्यायाधीश (ईओडब्ल्यू) पल्लवी द्विवेदी की अदालत में सूचीबद्ध थी. अवकाश पर होने के कारण मामला दूसरी अदालत में भेजा गया. इसके बाद विशेष न्यायाधीश सुचिता श्रीवास्तव ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया. फिर मामला विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा के पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने भी सुनवाई से इनकार कर दिया. इसके बाद आवेदन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में पहुंचा.

दो न्यायाधीशों ने खुद को किया अलग

विशेष न्यायाधीश सुचिता श्रीवास्तव ने बताया कि एक अन्य मामले में उनके अधिवक्ता समर्थ उनकी ओर से पैरवी कर रहे हैं, इसलिए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्होंने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया. वहीं विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने कहा कि गिरिबाला सिंह के जिला जज रहने के दौरान वे उनके साथ कार्य कर चुकी हैं और पारिवारिक कार्यक्रमों में भी शामिल रही हैं. इस कारण उन्होंने भी मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया.

स्वास्थ्य और 100 वर्षीय मां का दिया हवाला

जमानत आवेदन में गिरिबाला सिंह ने कहा कि जेल में रहने के दौरान उनका करीब 8 किलो वजन कम हो गया है. वे डायरिया और वायरल फीवर से पीड़ित हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी 100 वर्षीय मां गंभीर रूप से बीमार हैं और उनकी देखभाल के लिए उनका घर पर होना जरूरी है, दिनभर चली प्रक्रिया के बाद मामला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत पहुंचा, जहां से इसे विशेष सीबीआई कोर्ट भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. अब जमानत अर्जी पर आगे की सुनवाई विशेष सीबीआई कोर्ट में होने की संभावना है.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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