MP News: मध्यप्रदेश विधानसभा से UCC बिल पास, शादी, नौकरी और संपत्ति से जुड़े नियमों में होंगे बड़े बदलाव
MP News: मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता, यानी UCC, विधेयक पारित हो गया है. इसके साथ ही मध्यप्रदेश UCC लागू करने वाला देश का चौथा भाजपा शासित राज्य बन गया है. अब यह विधेयक राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. नए कानून में विवाह पंजीकरण, नौकरी, संपत्ति विवाद और राज्य के बाहर रहने वाले मध्यप्रदेश के निवासियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं.
मध्यप्रदेश में UCC बिल हुआ पास
विधानसभा के दूसरे दिन UCC सहित कुल 8 विधेयकों को मंजूरी मिली. सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दावा किया कि विधेयक के मसौदे पर 10 लाख से अधिक सुझाव मिले, जिनमें 93 प्रतिशत लोगों ने समर्थन किया.
विवाह पंजीकरण होगा अनिवार्य
नए कानून के अनुसार, 23 सितंबर 2008 के बाद हुए ऐसे सभी विवाह, जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है, उन्हें UCC लागू होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्टर कराना होगा. जिनका पहले से पंजीकरण हो चुका है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी. वहीं, वर्ष 2008 से पहले हुए विवाहों का पंजीकरण स्वैच्छिक रहेगा, यदि निर्धारित समय में विवाह का पंजीकरण नहीं कराया गया, तो रजिस्ट्रार नोटिस जारी कर सकेगा. इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं करने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि केवल पंजीकरण न होने से विवाह अवैध नहीं माना जाएगा.
नौकरी में विवाह प्रमाण-पत्र जरूरी
UCC की धारा 21 के तहत अब सरकारी और निजी संस्थानों में कर्मचारियों की वैवाहिक स्थिति सेवा रिकॉर्ड में तभी बदली जाएगी, जब वे UCC के तहत जारी विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे. केवल विवाह कार्ड, हलफनामा या अन्य दस्तावेज अब पर्याप्त नहीं होंगे. इस नियम का प्रभाव नामांकन, सेवा रिकॉर्ड और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर भी पड़ सकता है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को लेकर विवाद या दुरुपयोग की आशंका होगी, तो अदालत एक रक्षक नियुक्त कर सकेगी. यह रक्षक न्यायालय की निगरानी में संपत्ति की सुरक्षा, सूची तैयार करने, आवश्यकता पड़ने पर सील करने और रखरखाव की व्यवस्था करेगा.
राज्य के बाहर रहने वालों पर भी लागू होगा कानून
यह कानून उन लोगों पर भी लागू होगा, जो फिलहाल पढ़ाई, नौकरी या कारोबार के लिए दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, लेकिन कानूनी रूप से मध्यप्रदेश के निवासी हैं. इसमें राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य की योजनाओं के लाभार्थी और मध्यप्रदेश से जुड़े अन्य पात्र निवासी शामिल होंगे, UCC विधेयक को लेकर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह कानून सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और धार्मिक परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा. वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की और सरकार पर जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद द्वारा मुस्लिम समुदाय को UCC के दायरे से बाहर रखने का संशोधन प्रस्ताव भी सदन में खारिज कर दिया गया.
UCC के साथ 7 अन्य अहम विधेयक भी पास
विधानसभा ने UCC के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को भी मंजूरी दी. इनमें राज्य राजमार्ग विधेयक, कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता, फायर सेफ्टी कानून और उज्जैन में धनवंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े विधेयक शामिल हैं. नए कानूनों के तहत राज्य राजमार्गों पर यूजर चार्ज लगाने, दुकानों को 24 घंटे संचालित करने, गिग वर्कर्स को सुरक्षा देने, फायर सेफ्टी नियमों को सख्त बनाने और स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है.
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Author: Vindhya Times
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