CG News: छत्तीसगढ़ रेरा ने आबंटी के हित में सुनाया ऐतिहासिक फैसला, वत्सल्य डेवलपर्स को 33.70 लाख रुपये लौटाने का आदेश

CG News: छत्तीसगढ़ रेरा ने आबंटी के हित में सुनाया ऐतिहासिक फैसला, वत्सल्य डेवलपर्स को 33.70 लाख रुपये लौटाने का आदेश

CG News: छत्तीसगढ़ रेरा ने आबंटी के हित में सुनाया ऐतिहासिक फैसला, वत्सल्य डेवलपर्स को 33.70 लाख रुपये लौटाने का आदेश

CG News: छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG RERA) ने रियल एस्टेट सेक्टर में आबंटियों के हितों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, रेरा ने रायपुर के सेजबहार स्थित वत्सल्य डेवलपर्स को आबंटी से ली गई पूरी रकम ब्याज सहित वापस करने का कड़ा निर्देश दिया है, प्राधिकरण के इस फैसले से रियल एस्टेट प्रमोटरों में हड़कंप मच गया है.

छत्तीसगढ़ रेरा का आदेश:आवंटी को ब्याज सहित 33.70 लाख रुपये लौटाएगा डेवलपर - Chhattisgarh  Rera Orders Developer To Refund Rs 33.70 Lakh To Allottee Along With  Interest - Amar Ujala Hindi News Live

मूल राशि के साथ ब्याज का भुगतान

रेरा प्राधिकरण ने सुनवाई के बाद प्रमोटर को निर्देश दिया है कि वह आबंटी को 15 लाख 9 हजार 300 रुपये की मूल जमा राशि के साथ 18 लाख 60 हजार 956 रुपये का ब्याज अदा करे, यानी प्रमोटर को आबंटी को कुल 33 लाख 70 हजार 256 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा, जिससे वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे पीड़ित को राहत मिली है, पूरे प्रकरण के अनुसार आबंटी ने वर्ष 2012 में प्रमोटर के साथ अनुबंध कर सेजबहार में एक आवासीय प्लॉट बुक कराया था, वर्ष 2012 से 2015 के बीच आबंटी ने किश्तों में कुल 15.09 लाख रुपये का भुगतान भी पूरा कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद प्रमोटर ने तय समय पर प्लॉट का कब्जा नहीं सौंपा और आबंटी को लगातार टालता रहा.

बिना सूचना के निरस्त कर दी गई थी बुकिंग

मामले की जांच में यह गंभीर बात भी सामने आई कि प्रमोटर ने आबंटी को बिना कोई पूर्व सूचना दिए ही उसकी प्लॉट बुकिंग को एकतरफा निरस्त कर दिया था, इस मनमानी से परेशान होकर आबंटी ने अपनी जमा राशि की वापसी और न्याय की गुहार लगाते हुए सीजी रेरा में याचिका दायर की थी, जहां से दस्तावेजों के अवलोकन के बाद उसके पक्ष में फैसला आया, छत्तीसगढ़ रेरा के इस सख्त फैसले से यह स्पष्ट संदेश गया है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं में प्रमोटरों को अनुबंधों और अपने कानूनी दायित्वों का सख्ती से पालन करना होगा, किसी भी प्रमोटर द्वारा आबंटियों के साथ धोखाधड़ी या नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और रेरा के जरिए पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलेगा.

यह भी पढ़ें : CG News: रायपुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड, गिनाईं छत्तीसगढ़ को मिलीं विकास की सौगातें

Vindhya Times
Author: Vindhya Times

विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |

Leave a Comment

और पढ़ें