CG News: छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों के नए पद चिन्हित, नेत्रहीन भी बन सकेंगे अधिकारी

CG News: छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों के नए पद चिन्हित, नेत्रहीन भी बन सकेंगे अधिकारी

CG News: छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों के नए पद चिन्हित, नेत्रहीन भी बन सकेंगे अधिकारी

CG News: छत्तीसगढ़ में करीब पौने आठ लाख दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी से जुड़ी बड़ी राहत सामने आई है. राज्य सरकार ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सरकारी सेवाओं में चिन्हित पदों की संशोधित सूची जारी की है. इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अलग-अलग पदों को विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के अनुसार चिन्हित किया गया है. इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपने लिए उपलब्ध पदों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी.

नेत्रहीन दिव्यांग भी बन सकेंगे अधिकारी

इस फैसले का सबसे अहम पहलू यह है कि अब ब्लाइंड यानी नेत्रहीन दिव्यांगजन भी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी और कर्मचारी बनने का अवसर पा सकेंगे. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर पदों का नए सिरे से चिह्नांकन किया है. अलग-अलग श्रेणी के दिव्यांगजनों की क्षमता और पद की कार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संबंधित पदों का निर्धारण किया गया है.

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पदोन्नति वाले पदों पर भी लागू होगा प्रावधान

सरकार ने चिह्नांकन को केवल सीधी भर्ती तक सीमित नहीं रखा है. नए प्रावधान के अनुसार, यदि किसी पद का फीडर कैडर यानी पोषक वर्ग दिव्यांगजनों के लिए चिन्हित है, तो उससे जुड़े पदोन्नति वाले पद को भी उसी आधार पर चिन्हित माना जाएगा. इसका सीधा फायदा ऐसे कर्मचारियों को मिल सकता है, जो सरकारी सेवा में नियुक्त होने के बाद आगे पदोन्नति की प्रक्रिया में शामिल होंगे.

नियुक्ति से पहले मेडिकल जांच जरूरी

चिन्हित पदों पर नियुक्ति के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच भी अनिवार्य होगी. राज्य मेडिकल बोर्ड शारीरिक अक्षमता की जांच करने के साथ दिव्यांगता प्रमाणपत्र की सत्यता का परीक्षण करेगा. इसके बाद संबंधित विभाग अभ्यर्थी की पद के अनुरूप उपयुक्तता का आकलन करेगा. सीधी भर्ती में आरक्षण का लाभ केवल सक्षम प्राधिकारी से जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र रखने वाले बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को मिलेगा.

पुरानी अधिसूचना की जगह नई सूची लागू

राज्य सरकार ने इस संबंध में समाज कल्याण विभाग की 25 सितंबर 2014 की अधिसूचना को अधिक्रमित कर संशोधित सूची जारी की है. हालांकि, जिन नए या संशोधित पदों का चिह्नांकन नई अधिसूचना में नहीं हुआ है, लेकिन वे 25 फरवरी 2026 की पूर्व अधिसूचना में शामिल थे, उनके लिए पुरानी सूची प्रभावी रहेगी. ऐसे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पद के साथ दिए गए दिव्यांगता कोड और कार्य की प्रकृति को समझना बेहद जरूरी होगा.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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