CG News: धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026: छत्तीसगढ़ में नया कानून, धर्मांतरण नियमों में बड़ा बदलाव

CG News: धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026: छत्तीसगढ़ में नया कानून, धर्मांतरण नियमों में बड़ा बदलाव

CG News: धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026: छत्तीसगढ़ में नया कानून, धर्मांतरण नियमों में बड़ा बदलाव

CG News: छत्तीसगढ़ में लागू धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 को राज्य की सामाजिक संरचना और प्रशासनिक व्यवस्था में एक अहम बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। यह कानून धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी स्पष्टता लाने पर केंद्रित है।

संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष फोकस

आदिवासी बहुल इलाकों, विशेषकर बस्तर क्षेत्र में धर्मांतरण से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए इस कानून को सख्त बनाया गया है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के दबाव, प्रलोभन या धोखाधड़ी को रोकना है, नए कानून के तहत अवैध धर्मांतरण पर 3 से 10 वर्ष तक की सजा और 1 से 5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सामूहिक मामलों में सजा आजीवन कारावास तक और जुर्माना 25 लाख रुपये तक हो सकता है।

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कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर जोर

नाबालिगों, महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के मामलों में सजा और अधिक सख्त रखी गई है, ताकि संवेदनशील वर्गों को अतिरिक्त सुरक्षा मिल सके, कानून के तहत धर्म परिवर्तन से पहले 60 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा, और प्रक्रिया के बाद 21 दिनों के भीतर रिपोर्टिंग करनी होगी। साथ ही, यह साबित करने की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति या संस्था पर होगी कि परिवर्तन स्वेच्छा से हुआ है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म भी कानून के दायरे में

सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए होने वाले धर्मांतरण को भी इस अधिनियम में शामिल किया गया है। विवाह के आधार पर धर्म परिवर्तन के लिए भी तय प्रक्रिया का पालन जरूरी होगा।

सामाजिक संतुलन और संरक्षण की पहल

राज्य सरकार के अनुसार यह कानून सामाजिक संतुलन बनाए रखने, सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और समाज में सद्भाव बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, इस अधिनियम के तहत मामलों की जांच उप-निरीक्षक स्तर के अधिकारी करेंगे और विशेष न्यायालयों में 6 महीने के भीतर फैसला देने का प्रावधान किया गया है।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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