MP News: दहेज उत्पीड़न मामले में जमानत की मांग, निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद हाई कोर्ट का रुख
MP News: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत और दहेज उत्पीड़न मामले में आरोपी सास और पूर्व जज गिरीबाला सिंह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, निचली अदालत से नियमित जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने राहत की मांग की है.
दो बार खारिज हो चुकी है जमानत याचिका
25 जुलाई 2026 को भोपाल की विशेष सीबीआई अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गिरीबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, इससे पहले 27 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी.
सीबीआई ने जमानत का किया विरोध
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि पूर्व जज होने के कारण आरोपी गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकती हैं, अदालत ने जांच की निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था.
उम्र और स्वास्थ्य का दिया गया हवाला
हाई कोर्ट में दायर याचिका में गिरीबाला सिंह ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया है, उन्होंने कहा है कि वह जांच में सहयोग कर रही हैं, साथ ही उम्र और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की मांग की गई है.
हाई कोर्ट में होगी अगली सुनवाई
अब हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, जहां सीबीआई भी अपना पक्ष रखेगी, फिलहाल गिरफ्तारी के बाद से गिरीबाला सिंह न्यायिक हिरासत में हैं और हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है.
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Author: Vindhya Times
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