MP News : एमपी के 5 लाख पेंशनरों के महंगाई राहत में हुई बढ़ोत्तरी
MP News : एमपी के 5 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है . जहां एमपी सरकार द्वारा पेंशनर्स के लिए सातवें वेतनमान में पेंशन पर 50 प्रतिशत दर से और छठवें वेतनमान में 239 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की है.
पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर
मध्य प्रदेश के 5 लाख पेंशनरों के महंगाई राहत में बढ़ोत्तरी की गई है. एमपी सरकार द्वारा इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. सुपरन्यूएशन , सेवानिवृत्ति, असमर्थता, और क्षतिपूर्ति की पेंशन दी जाएगी. जिन कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया या सेवा से निकाला गया, उनके लिए स्वीकृत अनुकंपा भत्ता पर भी महंगाई राहत मिलेगी.
जानकारी के अनुसार एमपी के परिवार पेंशन और असाधारण पेंशन पाने वाले पेंशनरों को भी वित्त विभाग के 5 अक्टूबर 1976 के नियमों के अनुसार महंगाई राहत दी जाएगी.
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परिवार पेंशन पर महंगाई से राहत नहीं
एमपी में अगर किसी व्यक्ति को उनके पति/पत्नी की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई है, तो ऐसी स्थिति में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत नहीं दी जाएगी. और अगर पति/पत्नी की मृत्यु के समय वे नौकरी कर रहे हैं, तो उनके जीवनसाथी को मिलने वाली परिवार पेंशन पर महंगाई राहत दी जाएगी.
छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों को निर्देश
छत्तीसगढ़ सरकार के सभी पेंशन वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के नियमों का पालन करते हुए राज्य के सिविल पेंशनरों को स्वीकृत महंगाई राहत का जल्द से जल्द भुगतान कन्फर्म करें. और पेंशन निर्देशक को बैंक शाखाओं में सैंपल जांच करने के बाद और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में उसे अगले महीने के भुगतानों में समायोजित करने का निर्देश दिए गए है.
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Author: Vindhya Times
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