MP News : एमपी सरकार ने इलाज को बनाया सस्ता और आसान

MP News : एमपी सरकार ने इलाज को बनाया सस्ता और आसान

MP News : एमपी सरकार ने इलाज को बनाया सस्ता और आसान

MP News : मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सस्ती व बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए 50 से अधिक निजी अस्पतालों को सीजीएचएस दरों पर सूचीबद्ध किया है. एडवांस या बीमा की जरूरत नहीं होगी और सेवा में गड़बड़ी मिलने पर अस्पताल की मान्यता रद्द की जा सकेगी.

सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत

मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ एवं किफायती बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब प्रदेश के 50 से अधिक प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों को मनोनीत सूचीबद्ध अस्पताल घोषित किया गया है, जहां कर्मचारी सीजीएचएस की दरों पर इलाज करवा सकेंगे.

किन-किन सेवाओं का मिलेगा लाभ

इस योजना के अंतर्गत ये चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी,कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी,ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी,यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी,रेडिएशन और मेडिकल ऑन्कोलॉजी,पीडियाट्रिक सर्जरी, स्त्री रोग,ईएनटी, डेंटल सर्जरी,पॉलिट्रोमा, डायलिसिस अन्य सेवाएं उपलब्ध होगीं.

निगरानी और गुणवत्ता पर जोर

राज्य सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि कोई अस्पताल सीजीएचएस दरों से अधिक शुल्क लेता है या सेवा में गुणवत्ता की कमी पाई जाती है, तो उसकी मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी.कार्डियक सर्जरी जैसे मामलों में कैथ लैब, आईसीसीयू, विशेषज्ञ डॉक्टर और ब्लड बैंक की सुविधाएं अनिवार्य होंगी.

शामिल अस्पतालों की सूची

इस योजना में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, विदिशा, शाजापुर, कटनी, बैतूल, हरदा और होशंगाबाद जैसे शहरों के प्रमुख अस्पतालों को शामिल किया गया है. यह कदम प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है.

इलाज के लिए नहीं लगेगा एडवांस या बीमा

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 22 मई को जारी आदेश के अनुसार, इन अस्पतालों में इलाज के लिए किसी प्रकार के एडवांस या बीमा की जरूरत नहीं होगी. कर्मचारी जनरल वार्ड में इलाज कराते हैं तो 10% कम और प्राइवेट वार्ड में इलाज कराने पर 15% अधिक प्रतिपूर्ति योग्य होगी.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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