MP News: आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, सरकार की जांच समिति पर भी सवाल

MP News: आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, सरकार की जांच समिति पर भी सवाल

MP News: आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, सरकार की जांच समिति पर भी सवाल

MP News: भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले सभी राहत आदेश यानी स्टे ऑर्डर निरस्त कर दिए हैं, साथ ही साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चल रही जांच में किसी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा.

सरकार के निर्णय के बाद 10 नंबर समेत कई स्थानों पर शॉप खुल गईं। - Dainik Bhaskar

सरकार की 10 सदस्यीय समिति पर उठे सवाल

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर दलीलें रखी गईं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके आदेशों के समानांतर कोई दूसरी प्रक्रिया या जांच समिति कार्रवाई को प्रभावित नहीं कर सकती, मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.

नगर निगम ने बताया कार्रवाई में आ रही बाधाएं

सुनवाई के दौरान भोपाल नगर निगम की ओर से कहा गया कि अवैध निर्माण और आवासीय क्षेत्रों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अलग अलग स्तर पर आ रही बाधाओं के कारण कार्रवाई प्रभावित हो रही है, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून के पालन में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए.

रहवासी और व्यापारी आमने सामने

आवासीय क्षेत्रों में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों के विरोध में अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और बावड़ियाकलां सहित कई इलाकों के रहवासियों ने प्रदर्शन किया था, उनका कहना था कि इससे ट्रैफिक, पार्किंग और सुरक्षा की समस्या बढ़ रही है, वहीं व्यापारियों ने मिक्स लैंड यूज व्यवस्था लागू करने की मांग की है.

मास्टर प्लान लागू करने की मांग तेज

भोपाल के मास्टर प्लान को जल्द लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी धरना दिया, उन्होंने कहा कि शहर के बेहतर विकास के लिए मास्टर प्लान जरूरी है, वहीं याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया.

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Author: Vindhya Times

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