Rewa News: रीवा के पहड़िया कचरा प्लांट मामले में NGT सख्त, मध्यप्रदेश शासन समेत विभागों से मांगा जवाब
Rewa News: रीवा जिले की ग्राम पंचायत पहड़िया में संचालित कचरा प्लांट के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT की सेंट्रल जोन बेंच भोपाल ने बड़ा कदम उठाया है. ट्रिब्यूनल ने मध्यप्रदेश शासन और संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब और जरूरी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं, NGT ने सभी पक्षों को 3 सितंबर 2026 तक अपना पक्ष रखने को कहा है. तय समय में जवाब नहीं मिलने पर उपलब्ध रिकॉर्ड और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
सामाजिक कार्यकर्ता ने दायर की थी याचिका
इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक तिवारी ने एनजीटी में याचिका दाखिल की थी. प्रारंभिक सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने मामले को विचारणीय मानते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया, याचिका में पहड़िया गांव में चल रहे कचरा प्लांट से पर्यावरण और ग्रामीणों के हितों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का मुद्दा उठाया गया है.
ग्रामीणों ने जताई थी आपत्ति
याचिका के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता शेषमणि और ग्राम पंचायत पहड़िया के ग्रामीण लंबे समय से विरोध दर्ज करा रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि कचरा प्लांट की वजह से भूजल, कृषि भूमि, पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ग्रामीणों ने इस संबंध में पहले भी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायतें दी थीं और कार्रवाई की मांग की थी.
समय सीमा में देना होगा जवाब
एनजीटी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि संबंधित विभागों को तय समय के अंदर जवाब और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. इसके बाद मामले की आगे की सुनवाई की जाएगी, एनजीटी की कार्रवाई का ग्रामीणों ने स्वागत किया है. उनका कहना है कि लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बाद अब मामले की सुनवाई न्यायिक स्तर पर शुरू हुई है. इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर 2026 को होगी, जिस पर क्षेत्र के लोगों की नजर बनी हुई है.
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Author: Vindhya Times
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