Sidhi News: चुरहट SDM का बड़ा फैसला, संपत्ति लेने के बाद पिता को छोड़ने वाले बेटों को देना होगा भरण-पोषण
Sidhi News: मध्यप्रदेश के चुरहट एसडीएम न्यायालय ने 80 वर्षीय चंद्रभान साहू के मामले में एक महत्वपूर्ण और सख्त फैसला सुनाया है। संपत्ति अपने पुत्रों के नाम करने के बाद उपेक्षित जीवन जी रहे बुजुर्ग की पीड़ा को देखते हुए न्यायालय ने बेटों को हर महीने भरण-पोषण देने और उनकी देखभाल करने का आदेश दिया है।

संपत्ति के बाद पिता को छोड़ा बेसहारा
ग्राम पटपरा निवासी चंद्रभान साहू ने एसडीएम न्यायालय में आवेदन देकर बताया कि उन्होंने जीवनकाल में अपनी चल-अचल संपत्ति अपने पुत्रों के नाम कर दी थी। लेकिन संपत्ति हस्तांतरण के बाद उनके पुत्रों ने उनकी देखभाल करना बंद कर दिया, जिससे वे वृद्धावस्था में भोजन, दवाइयों और दैनिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए, स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें अपना घर छोड़कर नदी किनारे कुटिया बनाकर रहना पड़ा।

कोर्ट का सख्त फैसला
मामले की सुनवाई के बाद एसडीएम न्यायालय ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 के तहत आदेश जारी किया।
आदेश के अनुसार—
• रामजियावन साहू, शिवमूर्ति साहू, लखपति साहू और हिन्दपति उर्फ छोटई साहू को अपने पिता को प्रतिमाह ₹1000-₹1000 देना होगा
• सबसे छोटे पुत्र धनपति उर्फ गोलई साहू को प्रतिमाह ₹2000 देने होंगे
• कुल मिलाकर चंद्रभान साहू को हर महीने ₹6000 भरण-पोषण राशि प्राप्त होगी
इसके साथ ही सभी पुत्रों को उनके पिता के खान-पान, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं की जिम्मेदारी निभाने का निर्देश दिया गया है।
पिता अब रहेंगे बड़े बेटे के साथ
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि चंद्रभान साहू अब अपने बड़े पुत्र रामजियावन साहू के साथ रहेंगे, और सभी पुत्र उनकी देखभाल सुनिश्चित करेंगे। भरण-पोषण राशि का भुगतान हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच करना अनिवार्य होगा, जिसकी निगरानी राजस्व अमला करेगा।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
एसडीएम विकास कुमार आनंद ने स्पष्ट किया कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो संबंधित पुत्रों पर माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम 2007 की धारा 24, 25 एवं अन्य प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, यह फैसला समाज में बुजुर्गों के सम्मान और उनके अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक सख्त संदेश देता है।
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Author: Vindhya Times
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