MP News: मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा आदेश, सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग पर जारी हुई नई गाइडलाइन
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि शासकीय सेवक सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी सामग्री पोस्ट, साझा या प्रसारित न करें, जिससे जातीय, धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक तनाव फैलने की आशंका हो.

भड़काऊ पोस्ट पर रहेगी रोक
जारी निर्देशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब या अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी पोस्ट, फोटो, वीडियो या टिप्पणी साझा नहीं करेंगे, जो किसी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति के प्रति घृणा या वैमनस्य फैलाने वाली हो. विवादित पोस्ट को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करना भी नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाएगा.
राजनीतिक प्रचार से भी दूरी जरूरी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी शासकीय सेवक सोशल मीडिया के माध्यम से किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक अभियान के समर्थन अथवा विरोध में प्रचार-प्रसार नहीं करेगा. इस तरह की सार्वजनिक गतिविधियों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.
ऑनलाइन बहस से बचने की सलाह
निर्देशों में कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर होने वाली विवादित बहस, क्रॉस-कमेंट और सार्वजनिक विवादों से दूर रहने की सलाह दी गई है. सरकार का कहना है कि इंटरनेट पर की गई टिप्पणियां शासकीय छवि से जुड़ जाती हैं, इसलिए सभी कर्मचारियों को जिम्मेदारी और संयम के साथ सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए.
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
सामान्य प्रशासन विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई कर्मचारी इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 सहित लागू कानूनी प्रावधानों के तहत विभागीय और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. सभी विभागाध्यक्षों को आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
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Author: Vindhya Times
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