MP News: मध्य प्रदेश की 96 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा 48 महीने का एरियर्स, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
MP News: मध्य प्रदेश की करीब 96 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय के बकाया भुगतान के मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को वर्ष 2019 से 2023 तक के 48 महीने का बकाया एरियर्स देने के निर्देश दिए हैं. हालांकि, अदालत ने एरियर्स पर 6 प्रतिशत ब्याज देने के पहले के आदेश को निरस्त कर दिया है.

डिवीजन बेंच ने सुनाया फैसला
जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को उनका बकाया मानदेय मिलेगा, लेकिन उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा. इस फैसले से हजारों कर्मियों को राहत मिली है.
क्या था पूरा मामला
वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,500 रुपये की वृद्धि की थी. इसके बाद वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने अपने अंशदान में बदलाव किया, जिससे कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कुल मानदेय में कमी आ गई. इसी निर्णय को चुनौती देते हुए संबंधित संगठन और अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
पहले ब्याज सहित भुगतान का था आदेश
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पहले मानदेय में कटौती को अवैध मानते हुए जून 2019 से जून 2023 तक के 48 माह का एरियर्स 6 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया था. साथ ही ग्रेच्युटी का लाभ देने का आदेश भी पारित किया गया था, जिसे राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी.
ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा
डिवीजन बेंच ने कहा कि केंद्र द्वारा अंशदान बढ़ाने के बाद राज्य का योगदान कम करना उचित नहीं था. अदालत ने राज्य सरकार को अपना पूर्व अंशदान बनाए रखने, चार वर्षों का बकाया एरियर्स देने और आंगनबाड़ी कर्मियों को ग्रेच्युटी का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. हालांकि ब्याज भुगतान से संबंधित आदेश को रद्द कर दिया गया, हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश की लगभग 96 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 48 महीने का बकाया मानदेय मिलेगा. वहीं, ब्याज भुगतान का आदेश हटने से राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय भार से राहत मिलेगी.
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Author: Vindhya Times
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