CG News: छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में 11 अहम फैसले, उद्योग, बिजली, निजी विश्वविद्यालय और कर्मचारियों को लेकर बड़े निर्णय
CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, निवेश, उद्योग, शिक्षा, बिजली, पर्यावरण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से कारोबार आसान होगा, निवेश बढ़ेगा और विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी बनेंगी.
बिजली भुगतान व्यवस्था में होगा बदलाव
कैबिनेट ने बिजली वितरण कंपनी के लिए नई डायरेक्ट डेबिट मैंडेट व्यवस्था को मंजूरी दी है. इससे एनटीपीसी समेत केंद्रीय विद्युत कंपनियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और राज्य में बिजली आपूर्ति की निरंतरता बनी रहेगी. सरकार के अनुसार इस फैसले से राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, बैठक में बस्तर फाइटर्स के भर्ती और सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई. सरकार का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना तथा जरूरतों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को अपडेट करना है.

निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम
कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े कानून में संशोधन को स्वीकृति दी है. नए प्रावधानों के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में आधारभूत सुविधाएं, पुस्तकालय और शैक्षणिक गुणवत्ता को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा. इससे गुणवत्तापूर्ण निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, सरकार ने वैट कानून में संशोधन करते हुए वाणिज्यिक कर अधिकरण को समाप्त करने का फैसला लिया है. लंबित मामलों का निपटारा अब राजस्व मंडल करेगा. वहीं जीएसटी कानून में भी बदलाव कर रिफंड प्रक्रिया को तेज, सरल और अधिक पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया गया है.
निवेश और कारोबार को मिलेगा बढ़ावा
कैबिनेट ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन कानून में संशोधन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को भी मंजूरी दी है. नए प्रावधानों में डीम्ड परमिशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं. सरकार का दावा है कि इस तरह का कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनेगा, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की ओर से आवंटित भूखंडों और परिसरों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी गई है. इससे पात्र हितग्राहियों को ब्याज और अधिभार में राहत मिलेगी तथा लंबित मामलों के समाधान में मदद मिलेगी.
पर्यावरण और किरायेदारी कानून में संशोधन
कैबिनेट ने जल प्रदूषण नियंत्रण कानून में संशोधन अपनाने का निर्णय लिया है, जिससे छोटे मामलों में आपराधिक कार्रवाई के बजाय आर्थिक दंड का प्रावधान लागू होगा. साथ ही किरायेदारी कानून में संशोधन कर मकान मालिक और किरायेदार दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को अधिक स्पष्ट बनाया जाएगा, बैठक में राजनांदगांव में लगभग 2000 सीटों वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि आवंटित करने का फैसला भी लिया गया. सरकार का मानना है कि इससे सांस्कृतिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
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Author: Vindhya Times
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