MP News: MP नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा, हाईकोर्ट ने 2395 GNM छात्रों का रिजल्ट जारी करने दी अनुमति

MP News: MP नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा, हाईकोर्ट ने 2395 GNM छात्रों का रिजल्ट जारी करने दी अनुमति

MP News: MP नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा, हाईकोर्ट ने 2395 GNM छात्रों का रिजल्ट जारी करने दी अनुमति

MP News: मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में हाईकोर्ट ने 2395 GNM विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है. प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने अपात्र कॉलेजों से पात्र संस्थानों में स्थानांतरित किए गए विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी करने की अनुमति दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिले.

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अतिरिक्त कक्षाओं से पूरी होगी पढ़ाई

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई और प्रायोगिक प्रशिक्षण में जो कमी रह गई है, उसे अतिरिक्त कक्षाओं और दोहरी पाली के माध्यम से पूरा कराया जाए. कोर्ट ने कहा कि नर्सिंग में केवल डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पर्याप्त व्यावहारिक प्रशिक्षण भी जरूरी है. बिना उचित प्रशिक्षण के नर्सिंग शिक्षा मरीजों और समाज के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. विद्यार्थियों को जरूरी शैक्षणिक और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया.

2080 विद्यार्थियों का भी होगा ट्रांसफर

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि अपात्र कॉलेजों के कुल 4475 विद्यार्थियों में से 2395 को पात्र संस्थानों में स्थानांतरित किया जा चुका है. अब बाकी 2080 विद्यार्थियों को भी जल्द पात्र कॉलेजों में ट्रांसफर करने की तैयारी है. हालांकि, लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने ट्रांसफर प्रक्रिया पर आपत्ति जताई और कॉलेजों में पर्याप्त फैकल्टी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने का मुद्दा उठाया. कोर्ट ने पढ़ाई पूरी कराने की व्यवस्था पर जोर दिया.

130 नर्सिंग कॉलेजों की याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने प्रेस्टन कॉलेज समेत 130 नर्सिंग संस्थानों की अंतरिम याचिकाएं खारिज कर दीं. इन संस्थानों की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम राहत के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी करने और अगली कक्षा में प्रवेश देने की मांग की गई थी. कोर्ट ने गंभीर आरोपों का सामना कर रहे संस्थानों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई. मामले में प्रमोटरों को CBI जांच का सामना करने के निर्देश दिए गए, लेकिन कोई आगे नहीं आया.

प्रवेश परीक्षा का सुझाव

फर्जीवाड़े और डमी छात्रों जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने ANM-GNM पाठ्यक्रमों में सीधे काउंसलिंग के बजाय प्रवेश परीक्षा कराने का सुझाव दिया. राज्य सरकार और नर्सिंग काउंसिल को इस संबंध में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर 2026 को होगी. MP नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार को पूरे रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहना होगा.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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