CG News: वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, लंबित ई-चालान का जल्द कराएं निपटारा, 12 सितंबर को लगेगी लोक अदालत
CG News: छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों के लिए लंबित ई-चालान को लेकर महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, राजधानी में पुराने और नए मामलों को मिलाकर सवा लाख से अधिक ई-चालान लंबित बताए जा रहे हैं. इनमें करीब 96,800 मामले ऐसे हैं, जो फिलहाल कोर्ट में लंबित हैं. ई-चालान का भुगतान नहीं करने पर आरसी, फिटनेस, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कुछ काम प्रभावित हो सकते हैं.

12 सितंबर को लोक अदालत
लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए 12 सितंबर को लोक अदालत आयोजित की जाएगी, इसमें वाहन चालक अपने लंबित मामलों का समाधान करा सकेंगे. लोक अदालत में शामिल होने के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इच्छुक वाहन मालिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पंजीयन कराना होगा, लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों को आपसी सहमति के आधार पर जल्द समाप्त करना है, इससे लोगों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सकती है. ई-चालान से जुड़े मामलों में भी वाहन मालिक इस व्यवस्था के माध्यम से अपने मामलों का निपटारा करा सकते हैं.
कई सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े विवादों की सुनवाई
कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक उपयोग से जुड़ी सेवाओं के विवादों के समाधान के लिए स्थायी लोक अदालतों की व्यवस्था है. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर में वर्ष 2007 से, जबकि दुर्ग और अंबिकापुर में वर्ष 2011 से स्थायी लोक अदालतें संचालित हैं. यहां परिवहन, बिजली, पानी, टेलीफोन, बीमा, बैंकिंग और अस्पताल जैसी सेवाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाती है, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन निर्धारित तारीखों पर देशभर में किया जाता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला और तालुका स्तर की अदालतों में लंबित मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जाता है. इसका उद्देश्य कम समय में अधिक से अधिक मामलों का समाधान कर लोगों को राहत और जल्द न्याय उपलब्ध कराना है.
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Author: Vindhya Times
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