MP News: भोपाल होटल केस: 60 रुपये की पानी बोतल पर 175 रुपये वसूलने पर आयोग का फैसला
MP News: भोपाल के एक बड़े होटल में मिनरल वॉटर की 60 रुपये की बोतल को 175 रुपये में बिल करने का मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा, जहां इस पर सुनवाई के बाद बड़ा फैसला आया।

अप्रैल 2022 का मामला
यह मामला अप्रैल 2022 का है, जब रायसेन रोड निवासी हुकुम सिंह ठाकुर अपने साथियों के साथ होटल रेडिसन में बुफे डिनर के लिए गए थे। बिल में पानी की बोतल की कीमत को लेकर विवाद खड़ा हुआ।
होटल का तर्क और सफाई
होटल प्रबंधन ने कहा कि एमआरपी केवल रिटेल बिक्री पर लागू होती है, जबकि होटल में सेवा, सुविधाएं और GST अलग से लागू होते हैं। इसलिए मेन्यू कीमतें मान्य हैं, उपभोक्ता आयोग ने माना कि होटल में एमआरपी से अधिक कीमत लेना अवैध नहीं है, लेकिन 175 रुपये की कीमत में GST शामिल होना चाहिए था। अलग से GST वसूलना गलत पाया गया।
होटल को देना होगा मुआवजा
आयोग ने होटल को 10.80 रुपये वापस करने के साथ 5,000 रुपये मानसिक प्रताड़ना और 3,000 रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया है। तय समय पर भुगतान न करने पर 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा, शिकायतकर्ता ने कहा कि यह मामला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि उपभोक्ता अधिकारों का है। वकील के अनुसार यह फैसला अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ महत्वपूर्ण संदेश देता है।
यह भी पढ़ें : MP News: MP पेंशन योजना अपडेट: सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से जून माह की पेंशन जारी की
Author: Vindhya Times
विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |
