MP News: मध्यप्रदेश में संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट के फैसले से वेतन वृद्धि और भत्तों का रास्ता साफ
MP News: मध्यप्रदेश के लाखों संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है, जिससे कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और वार्षिक वेतन वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है।
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हाईकोर्ट का अहम फैसला
जबलपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ शामिल थे, ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला बड़े वर्ग के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए इस पर किसी प्रकार की स्थगन (स्टे) नहीं दी जाएगी, कोर्ट ने कहा कि सिंगल बेंच का आदेश प्रभावी रहेगा और उसका पालन किया जाना जरूरी है।
सिंगल बेंच का पुराना आदेश
इससे पहले 9 अप्रैल को जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके संविदा कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग की 7 अक्टूबर 2016 की नीति का लाभ दिया जाए, इसके तहत यह भी कहा गया था कि जिस प्रकार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वेतनमान, भत्ते और वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है, वही लाभ अब संविदा कर्मियों को भी दिया जाना चाहिए।
लाखों कर्मचारियों को फायदा
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मध्यप्रदेश के करीब 5 लाख से अधिक संविदा, आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों को राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है, अब इन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान और वार्षिक वेतन वृद्धि जैसे लाभ मिलने की संभावना मजबूत हो गई है।
सरकार को मिली छूट
हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को यह छूट दी है कि वह सिंगल बेंच के समक्ष नए दस्तावेज पेश कर सकती है, लेकिन तब तक पुराना आदेश प्रभावी रहेगा, यह फैसला मध्यप्रदेश के लाखों संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है, जिससे लंबे समय से चली आ रही वेतन और नियमितीकरण की मांगों को नई दिशा मिली है।
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Author: Vindhya Times
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