MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अहम फैसला, 7 वर्षीय बच्ची की कस्टडी मां को सौंपी गई
MP News: जबलपुर निवासी प्रियंका ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि उनके पति 27 मई 2026 को बेटी निशि को दादी से मिलाने के बहाने नर्मदापुरम ले गए थे, लेकिन बाद में उसे वापस नहीं भेजा गया। बच्ची जन्म से ही मां की देखरेख में रह रही थी।

कोर्ट में बच्ची की स्पष्ट राय
सुनवाई के दौरान 7 वर्षीय बच्ची निशि ने कोर्ट में बयान दिया कि वह अपनी मां के साथ रहना चाहती है। न्यायालय ने बच्ची की यह इच्छा गंभीरता से लेते हुए उसके बयान को निर्णय का आधार बनाया।
हाईकोर्ट का अहम फैसला
न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा और न्यायमूर्ति जे.के. पिल्लई की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद बच्ची की कस्टडी मां को सौंपने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्चे को मां से अलग रखना उचित नहीं माना जा सकता।
कानूनी और मानवीय दृष्टिकोण
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही पिता का उद्देश्य गलत न रहा हो, लेकिन बच्चे की इच्छा और उसके मानसिक-भावनात्मक हित सर्वोपरि हैं। इसलिए कस्टडी का निर्णय बच्ची की भलाई को ध्यान में रखकर लिया गया।
ऐसे ही एक मामले का उल्लेख
इसी तरह का एक मामला उत्तर प्रदेश में भी सामने आया था, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 वर्षीय बच्चे की कस्टडी मां को सौंपते हुए कहा था कि बच्चे का हित सर्वोपरि है और उसे उसकी मां के साथ रहना चाहिए।
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Author: Vindhya Times
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