Rewa News: रीवा शिक्षा विभाग का 23 साल पुराने पदोन्नति विवाद पर आया फैसला, शिक्षा विभाग में फिर चर्चा तेज
Rewa News: रीवा का स्कूल शिक्षा विभाग एक बार फिर पुराने पदोन्नति विवाद को लेकर चर्चा में है। यह मामला दो दशक से अधिक पुराना है, जिसमें कुछ कर्मचारियों को पदोन्नति देकर दूसरे पदों पर पदस्थ किए जाने को लेकर सवाल उठे थे। हाल ही में अदालत के फैसले के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया है।
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वर्ष 2003 में जारी हुए थे पदोन्नति आदेश
जानकारी के अनुसार वर्ष 2003 में कुछ कर्मचारियों को लेखापाल पद से अन्वेषक पद पर पदस्थ किया गया था। बाद में इस प्रक्रिया को लेकर आपत्तियां सामने आईं और नियमों के पालन पर सवाल उठाए गए, कुछ वर्षों तक मामला शांत रहा, लेकिन बाद में यह विषय विधानसभा तक पहुंच गया। इसके बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच कराई गई, जिसमें पदोन्नति प्रक्रिया की वैधता की समीक्षा की गई।
जांच में सामने आईं प्रक्रिया संबंधी आपत्तियां
जांच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर नियमों की व्याख्या और अनुपालन को लेकर विवाद मौजूद था। इसके बाद संबंधित आदेशों को निरस्त करने की कार्रवाई की गई थी, पदोन्नति निरस्त किए जाने के बाद कुछ कर्मचारियों ने इस निर्णय को अदालत में चुनौती दी थी। मामला लंबे समय तक न्यायालय में विचाराधीन रहा और हाल ही में इस पर अंतिम निर्णय सामने आया।
अदालत ने याचिका की खारिज
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि संबंधित पदोन्नति प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं थी। अदालत ने माना कि जिस प्रक्रिया के तहत पदोन्नति दी गई थी, उसमें आवश्यक प्रावधानों का अभाव था। इसी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया, न्यायालय ने यह भी माना कि संबंधित कर्मचारी लंबे समय तक पद पर कार्य करते रहे और उन्हें किए गए कार्य के लिए वेतन प्राप्त हुआ। इसलिए पूर्व में दिए गए वेतन की वसूली नहीं किए जाने की राहत प्रदान की गई।
आगे की कार्रवाई पर नजर
अब न्यायालय के आदेश के बाद संबंधित विभागीय अधिकारियों को आगे की प्रशासनिक कार्रवाई करनी है। माना जा रहा है कि आदेश के अनुरूप कर्मचारियों की पदस्थापना और अन्य औपचारिक प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा, लंबे समय तक चले इस विवाद पर न्यायालय का निर्णय आने के बाद शिक्षा विभाग में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विभागीय स्तर पर अब आगे के कदमों को लेकर गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।
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Author: Vindhya Times
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