MP News: लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश, विभागों में शुरू हुई प्रक्रिया
MP News: मध्यप्रदेश में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी विभागों को वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

विभागों से मांगी गई विस्तृत सूची
सरकार ने विभिन्न विभागों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित पदों पर कार्यरत अधिकारियों की विस्तृत सूची तैयार कर भेजने को कहा है, ताकि उच्च स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा सके, निर्देशों के अनुसार सभी विभाग वर्ष 2029 तक की संभावित वरिष्ठता स्थिति को ध्यान में रखते हुए सूची तैयार करेंगे। इसके आधार पर भविष्य में पदोन्नति आदेश जारी किए जाएंगे।
GAD की बैठक में हुआ निर्देश जारी
हाल ही में हुई सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक में 20 विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि वरिष्ठता सूची नियम 2025 के तहत ही तैयार की जाए। हालांकि इस दौरान अफसरों में कुछ असमंजस की स्थिति भी देखने को मिली, सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था (SPEAK) ने नियमों पर आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि नए नियमों से कई कर्मचारियों के हित प्रभावित हो सकते हैं और लंबे समय से लंबित विवाद का समाधान नहीं होगा।
हाईकोर्ट में लंबित मामला भी बना कारण
पदोन्नति नियमों को लेकर मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है, जिसके चलते स्थिति और जटिल बनी हुई है। इसके बावजूद सरकार ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, कई विभागों में अफसरों के बीच स्थिति स्पष्ट नहीं है, हालांकि वे GAD के निर्देशों के अनुसार सूची तैयार करने में जुट गए हैं। पदोन्नति प्रक्रिया में देरी के कारण विभिन्न विभागों में असंतोष भी बढ़ रहा है।
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Author: Vindhya Times
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