MP News: मध्य प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया फिर शुरू होने के संकेत, कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत

MP News: मध्य प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया फिर शुरू होने के संकेत, कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत

MP News: मध्य प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया फिर शुरू होने के संकेत, कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत

MP News: मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया अब दोबारा शुरू होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि वे कानूनी राय के आधार पर आवश्यक कार्यवाही शुरू करें।

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कानूनी स्थिति को लेकर स्पष्टता

यह निर्णय मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 से जुड़ी याचिकाओं के बीच लिया गया है। विभाग को महाधिवक्ता द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता की राय भेजी गई है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि हाईकोर्ट ने फिलहाल पदोन्नति प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई है, इस राय के अनुसार, पहले सरकार ने अदालत में सुनवाई के दौरान पदोन्नति रोकने की बात कही थी, लेकिन वह कोई औपचारिक आदेश नहीं था। इसलिए अब सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारों के तहत आगे कदम उठा सकती है।

शर्तों के साथ हो सकते हैं प्रमोशन

कानूनी राय में यह भी कहा गया है कि विभागीय पदोन्नति समितियां (DPC) अपनी प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं और प्रमोशन भी दिए जा सकते हैं। हालांकि, ये सभी पदोन्नति अंतिम न्यायालय के फैसले पर निर्भर रहेंगी। यदि भविष्य में अदालत का निर्णय बदलता है, तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासनिक व्यवस्था पर असर

सरकार का कहना है कि लंबे समय से प्रमोशन न होने के कारण कई विभागों में उच्च पद खाली पड़े हैं। वर्तमान में प्रशासनिक ढांचा अपनी क्षमता से काफी कम स्तर पर काम कर रहा है, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है, इसी वजह से कई विभागों में नई भर्तियों और पदोन्नति प्रक्रिया में भी देरी हो रही है।

आगे की प्रक्रिया क्या होगी?

GAD के निर्देशों के बाद अब सभी विभाग DPC की तैयारियों में जुट सकते हैं। हालांकि अंतिम आदेश और नियुक्तियाँ न्यायालय में चल रहे मामलों के अंतिम निर्णय पर निर्भर रहेंगी, अगर प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो लंबे समय से इंतजार कर रहे हजारों कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

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Author: Vindhya Times

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