MP News: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा केस में बड़ा फैसला, हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज की

MP News: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा केस में बड़ा फैसला, हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज की

MP News: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा केस में बड़ा फैसला, हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज की

MP News: भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। गुरुवार देर रात करीब 1 बजे जारी 17 पन्नों के आदेश में अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्य और जांच की स्थिति को देखते हुए आरोपी पक्ष को राहत देना उचित नहीं है।

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कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

हाई कोर्ट ने भोपाल ट्रायल कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने केस डायरी और सबूतों का सही तरीके से परीक्षण नहीं किया। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि मृतका ट्विशा शर्मा के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए थे, जिनका संतोषजनक जवाब आरोपी पक्ष की ओर से नहीं दिया गया।

गिरफ्तारी की संभावना बढ़ी

मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पक्ष रखा, जबकि ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलीलें पेश कीं। वहीं गिरिबाला सिंह की ओर से नित्या ने पैरवी की। बुधवार को करीब पौने तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे देर रात सुनाया गया। फैसले के बाद अब गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है।

12 मई को हुई थी ट्विशा की मौत

नोएडा निवासी ट्विशा शर्मा की शादी भोपाल के कटारा हिल्स निवासी और पेशे से वकील समर्थ सिंह से हुई थी। 12 मई को ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया था, जबकि मृतका के परिवार ने दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोप लगाए थे।

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Author: Vindhya Times

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