MP News: मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों के 4500 से अधिक संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण अटका
MP News: मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में कार्यरत साढ़े चार हजार से अधिक संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित करने की योजना मंजूर होने के बाद भी मामला अधर में लटका हुआ है. ऊर्जा विभाग द्वारा 24 जुलाई 2026 को योजना का सर्कुलर जारी किए जाने के बाद भी अब तक ऑनलाइन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है.

दिवाली से पहले होगा बड़ा आंदोलन
यूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर एम्प्लाइज एसोसिएशन ने ऊर्जा विभाग को पत्र लिखकर कड़ा रुख अपनाया है. फोरम ने चेतावनी दी है कि यदि 5 अक्टूबर तक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो दिवाली से पहले चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा. पहले चरण में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन होगा और फिर 7 दिन का नोटिस देकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जिससे प्रदेश की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है.

‘नवीन नियुक्ति योजना-2026′ का सर्कुलर
ऊर्जा विभाग ने 24 जुलाई को ‘संविदा आधार पर कार्यरत कार्मिकों की समकक्ष नियमित पदों पर नवीन नियुक्ति योजना-2026’ का सर्कुलर जारी किया था. इस योजना के तहत लाइन अटेंडेंट, टेस्टिंग अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर जैसे पदों पर काम कर रहे संविदा कर्मियों को नियमित रिक्त पदों पर नई नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था. (इस योजना से एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी को बाहर रखा गया है.
संविदा सेवा और ऑनलाइन परीक्षा से बनेगी मेरिट
योजना के तहत आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों का कम से कम 2 साल की संविदा सेवा पूरी करना अनिवार्य है. नियमित पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी. मेरिट सूची परीक्षा में प्राप्त अंकों और संविदा सेवा के अनुभव के आधार पर मिलने वाले बोनस अंकों को जोड़कर तैयार की जाएगी.
चयन के बाद देना होगा संविदा पद से इस्तीफा
योजना के नियमों के मुताबिक, परीक्षा और मेरिट के आधार पर चयनित होने वाले संविदा कर्मचारी को अपने पुराने पद से त्यागपत्र देना होगा. नोटिस पीरियड की एक महीने की अवधि में छूट दी जाएगी. त्यागपत्र स्वीकार होने के बाद ही नियमित पद पर नई नियुक्ति मानी जाएगी और पुरानी संविदा सेवा के आधार पर वरिष्ठता या अन्य दावों को मान्यता नहीं मिलेगी.
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Author: Vindhya Times
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