CG News: छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे पर बदले नियम, गोल्डन आवर में इलाज के लिए सख्त इमरजेंसी गाइडलाइन
CG News: नेशनल हाईवे पर सड़क हादसों में घायलों को गोल्डन आवर के दौरान जल्द इलाज दिलाने के लिए एनएचएआई ने नई इमरजेंसी गाइडलाइन लागू की है. इसके तहत हादसे की सूचना मिलने के बाद 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद एंबुलेंस को अधिकतम 10 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंचना होगा. तय समय का पालन नहीं होने पर संबंधित एजेंसी पर प्रति घटना 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
1033 कॉल के बाद तुरंत शुरू होगी कार्रवाई
नई व्यवस्था को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए केयर, यानी इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है. अब 1033 कंट्रोल रूम पर हादसे की सूचना पहुंचते ही संबंधित टीम को 1 मिनट के भीतर इमरजेंसी टिकट स्वीकार करना होगा. इसके बाद अगले 2 मिनट के अंदर एंबुलेंस को घटनास्थल के लिए रवाना करना अनिवार्य होगा. इन दोनों चरणों में देरी होने पर 5 हजार रुपए प्रति मिनट की दर से पेनाल्टी लगाई जाएगी.

टिकट रिजेक्ट किया तो 10 हजार का जुर्माना
नई गाइडलाइन में इमरजेंसी टिकट को बिना उचित कारण रिजेक्ट करने पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है. टिकट रिजेक्ट करने पर सीधे 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. हादसा यदि एंबुलेंस की तैनाती वाली जगह से 10 किलोमीटर के दायरे में हुआ है, तो निर्धारित 10 मिनट में मौके पर पहुंचना जरूरी होगा. 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी होने पर दूरी के अनुसार रिस्पांस टाइम तय किया जाएगा.
छत्तीसगढ़ के 588 किलोमीटर हाईवे पर व्यवस्था
छत्तीसगढ़ में करीब 3,620 किलोमीटर नेशनल हाईवे है, जिसमें एनएचएआई के अधीन आने वाले 588 किलोमीटर हिस्से पर यह व्यवस्था लागू होगी. एंबुलेंस की बेहतर उपलब्धता के लिए हर 50 किलोमीटर के अंतराल पर एंबुलेंस तैनात करने की तैयारी है. रायपुर-बिलासपुर मार्ग पर फिलहाल 8 एंबुलेंस सक्रिय की जा चुकी हैं, ताकि हादसे की स्थिति में घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके.
समय पर नहीं पहुंची एंबुलेंस तो कार्रवाई
एनएचएआई की ओर से टोल प्लाजा पर एंबुलेंस की सुविधा पहले से उपलब्ध कराई जा रही है. अब मुख्यालय के निर्देश के बाद रिस्पांस टाइम को लेकर निगरानी और सख्त कर दी गई है. अधिकारियों के मुताबिक, हादसे के बाद यदि एंबुलेंस निर्धारित समय में मौके पर नहीं पहुंचती है, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य हादसों में घायल लोगों को शुरुआती और बेहद महत्वपूर्ण समय में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है.
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Author: Vindhya Times
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